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राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मामला: कोर्ट ने पुलिस से मांगी एक्शन रिपोर्ट

सांसदों और विधायकों के मामलों की विशेष अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या राजद्रोह मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर कोई कार्रवाई की गई?

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (फाइल फोटो)
पूनम शर्मा/अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 26 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 5:54 PM IST

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह की दर्ज शिकायत के मामले में सांसदों और विधायकों के मामलों के लिए विशेष अदालत में सुनवाई की गई. इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले में यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो उसकी एक्शन‍ रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता से भी शिकायत को लेकर सबूत की प्रमाणिकता पूछी है.

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कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह मामले में शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट फाइल (यदि मामले में कोई एफआईआर दर्ज की गई हो तो) करने का आदेश दिया है. आरोप है कि 2016 में जंतर-मंतर पर दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम जवानों के खून की दलाली के पीछे छुपे हैं.

सांसदों और विधायकों के मामलों की विशेष अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या राजद्रोह मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर कोई कार्रवाई की गई?

जस्टिस समर विशाल ने शिकायतकर्ता से पूछा कि राहुल गांधी का यह कथित बयान कहां है? क्या किसी अखबार ने इसे लेकर कोई सूचना प्रकाशित की? आपको इस बयान के बारे में कैसे पता चला?

इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने बताया कि यह समाचार पत्रों में है और दिल्ली पुलिस के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है. लेकिन वीडियो तक हमारी पहुंच नहीं है.  

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कोर्ट ने शिकायतकर्ता से सवाल किया कि आपको ये पंक्तियां कहां से मिलीं जिस बारे में आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं? साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये 2016 का भाषण है और आप 2019 में आ रहे हैं.

जवाब में शिकायतकर्ता ने कहा कि यह एक आपराधिक शिकायत है और ऐसे में शिकायत करने की कोई सीमा तय नहीं है. हमने अक्टूबर 2016 में पुलिस में शिकायत दर्ज की थी. 

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